मुंबई (कमोडिटीज कंट्रोल) कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मद्देनजर एक्सपोर्टर्स को राहत के लिए केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने ऑनलाइन प्लेटफार्म पर ओरिजिन का डिजीटल सर्टिफिकेट देने की व्यवस्था की है।
विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT की ओर से 6 अप्रैल को जारी अधिसूचना के मुताबिक जबतक लॉकडाउन की वजह से दफ्तर बंद रहते हैं, तबतक एक्सपोर्टर्स ऑनलाइन ओरिजिन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। लॉकडाउन के बाद उन्हें हार्ड कॉपी भी मुहैया करा दी जाएगी।
गौरतलब है कि एक्सपोर्ट के वक़्त ओरिजिन सर्टिफिकेट एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है। जिसे एक्सपोर्टर्स को इंपोर्ट करने वाले देश के पोर्ट पर जमा करना होता है। इसी दस्तावेज के आधार पर वे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत ड्यूटी छूट हासिल करने के दावे करते हैं।
DGFT की अधिसूचना के मुताबिक ये सुविधा सभी जरूरी एजेंसियों के लिए सिंगल पॉइंट एक्सेस सिस्टम के तहत उपलब्ध कराई गई है। विभाग की ओर से सभी एक्सपोर्टर्स, सम्बंधित एजेंसियां, ट्रेड पार्टनर्स और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट वाले साझेदार देशों को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है।
DGFT के मुताबिक ये सुविधा भारत से चिली के लिए PTA यानी प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, नेपाल को SFTA और SAPTA के तहत एक्सपोर्ट और कोरिया के लिए इंडिया-कोरिया कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के तहत होने वाले एक्सपोर्ट पर पहले से ही लागू है।