मुंबई (कमोडिटीज कंट्रोल) - सरकार ने आयातकों से बुधवार को एक नोटिस में 18 मई को भारतीय समयानुसार 1700 बजे तक 1-25 अप्रैल के दौरान मटर आयात सौदों के संबंध में विवरण प्रदान करने के लिए कहा गया है।
आयातक ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं जो मटर की क्वांटिटी (मात्रा) और भुगतान की गई राशि से अनुबंधित मात्रा को इंगित करते हो, ताकि निदेशालय बचे हुए आयात के लिए आगे की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके।
केंद्र सरकार ने 25 अप्रैल को मटर के आयात पर मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगा दिया था जिसके अनुसार देश में अप्रैल से जून के दौरान १ लाख टन तक ही मटर का आयात किया जा सकता है।
निदेशालय ने अपनी पिछली अधिसूचना में कहा कि मटर के आयात पर 100,000 टन की सीमा में 1 अप्रैल से अब तक पहुंचने वाली मात्रा और 25 अप्रैल से पहले बैंकों के माध्यम से किए गए अग्रिम भुगतान के अप्रत्याशित वाणिज्यिक पत्र ( irrevocable commercial letter of credit and advance payments) और शिपमेंट द्वारा समर्थित शिपमेंट शामिल होंगे।
(कमोडिटीज कंट्रोल ब्यूरो द्वारा; + 91-22-40015533)