मुंबई (कमोडिटीज कंट्रोल) केंद्र सरकार ने कोटे के तहत तुअर इंपोर्ट लाइसेंस की मियाद 15 नवंबर तक बढ़ा दी है। इसकी मियाद 31 अक्टूबर को खत्म हो गई थी।
वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करने वाली संस्था विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि व्यापार प्रतिनिधियों की मांग पर तुअर इंपोर्ट की मियाद 15 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला लिया गया है।
हालांकि DGFT ने ये भी साफ कर दिया है कि ये फैसला मूंग और उड़द पर लागू नहीं होगा। मूंग और उड़द इंपोर्ट लाइसेंस की मियाद 31 अक्टूबर तक ही मान्य थी।
DGFT ने ये भी कहा है कि इंपोर्ट लाइसेंस मिलने के बावजूद 31 अक्टूबर तक मूंग, उड़द और 15 नवंबर तक तुअर इंपोर्ट नहीं करने वाले लाइसेंसधारियों के खिलाफ FTDR एक्ट के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।