मुंबई (कमोडिटीज कंट्रोल) - डायरेक्टर जनरल ऑफ़ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफटी) ने बुधवार को एक नोटिफिकेशन में कहा कि सरकार ने 30 सितंबर तक मटर के आयात पर 100,000 मीट्रिक टन के आयात सीमा की अधिसूचना वापस ले ली है। सभी प्रकार के मटर (पीले मटर, हरी मटर, डन मटर और कास्पा मटर) का आयात देश में तत्काल प्रभाव से हो सकता है।
25 अप्रैल को, केंद्र ने घरेलू बाजार में चना कीमतों में गिरावट को रोकने के लिए अप्रैल-जून के लिए 100,000 मीट्रिक टन का मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगा दिया था। बाद में जिसे 30 सितंबर तक बढ़ाया गया था।
घरेलू बाजार में दालों के आयात रोकने और भाव को सपोर्ट करने के उद्देश्य से सरकार ने नवंबर में पीले मटर पर 50% आयात शुल्क लगाया था, जिससे आयात में काफी कमी आई थी।
भारत कनाडा, रूस और यूक्रेन से मटर मुख्य रूप से आयात करता है।
(कमोडिटीज कंट्रोल ब्यूरो द्वारा; + 91-22-40015533)