मुंबई (कमोडिटीजकंट्रोल) - महाराष्ट्र सरकार ने अगस्त 21 को कैबिनेट मीटिंग में महाराष्ट्र कृषि पणन (विकास व विनियमन) अधिनियम 1963 में सुधार करते हुए इस बात पर सहमति दी है की यदि व्यापारी किसान से कृषि जिंसों की खरीदी तय एमएसपी भाव से निचे करता है तो यह अपराध माना जायेगा जिसके अंतर्गत एक साल की जेल या फिर 50000 रुपये का जुर्माना लगाना लगेगा। हालांकि इस विषय पर सरकार ने अभी तक सर्कुलर जारी नहीं किया, पर जल्द ही राज्य सरकार सर्कुलर जारी कर सकती है।
बाजार में इस खबर से कामकाज काफी धीमा पड़ गया है। महाराष्ट्र की कई मंडियों तो इस खबर से बंद भी हो गई है| हाजिर में दलहन की आवक तो आज देखी जा रही है पर खरीददार राज्य शासन के इस निर्णय के कारण खरीददारी से दूरी बनाये हुए है।
कमोडिटिजकण्ट्रोल से लातूर के एक दाल मिलर ने बताया की देश में दलहन का पर्याप्त स्टॉक है और इस निर्णय से दलहन के भाव में बड़ी तेजी की संभावना कम है।
राज्य सरकार द्वारा जारी प्रेस नोट (मराठी भाषा में) निचे दिया गया है।