मुंबई (कमोडिटीजकंट्रोल) - विदेशी व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक सरकार ने 25 अप्रैल से पहले किए गए अग्रिम भुगतानों के लिए 125 टन मटर प्रति अनुबंध आयात करने की अनुमति दी।
विभिन्न छोटे आयातकों द्वारा केंद्र से अनुरोध किया था कि उन्हें न्यूनतम 125 टन प्रति अनुबंध आयात की अनुमति दी जाए क्योंकि वे मात्रात्मक प्रतिबंध के पहले ही भुगतान कर चुके है जिसके बाद सरकार ने यह कदम उठाया है।
नोटिफिकेशन के अनुसार जिन आयातकों ने 25 अप्रैल से अग्रिम भुगतान किया है वे जी आयात के लिए योग्य है।
लातूर में स्थित एक दाल मिलर्स ने कहा कि सरकार के इस कदम से जिन आयातकों ने मटर आयात के लिए अग्रिम भुगतान किया था और उनकी पूंजी फंस गई थी उसकी कुछ हद तक भरपाई कर सकेंगे।
ज्ञात हो की केंद्र सरकार ने मटर के आयात पर 1 लाख टन की मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाया है जो सितम्बर 31 तक वैध है| इसके अलावा मटर के आयात पर 50% का भारी भरकम आयात शुल्क भी लागू है।